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जबरन शादी कराने पर मां को कैद की सजा

२३ मई २०१८

ब्रिटेन की एक अदालत ने बेटी की जबरन शादी कराने के मामले में आरोपी मां को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई है. मां पर आरोप था कि उसने अपनी बेटी की पाकिस्तान ले जाकर उसकी मर्जी के बगैर शादी करा दी थी.

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Symbolbild Hochzeit Ehe Indien Pakistan
तस्वीर: Fotolia/davidevison

यह ब्रिटेन का ऐसा पहला मामला है जहां कोर्ट ने जबरन शादी के मामले में मां को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. ब्रिटेन की अदालत को लड़की ने बताया कि कैसे उसे छुट्टियों का बहाना देकर पाकिस्तान ले जाया गया था. और वहां उसकी 16 साल बड़े एक पुरुष रिश्तेदार से शादी करवा दी गई. फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसकी मां से कहा, "तुमने अपनी बेटी के खिलाफ क्रूरता दिखाई. वह अकेली थी, डरी हुई थी. उसे उसकी मर्जी के बिना जबरन इस शादी में धकेला गया." कोर्ट ने मां से कहा, "तुमने उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराया है और खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं ली है."

इस मामले में पीड़ित लड़की को उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसने पहले कभी उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके चलते पीड़िता 13 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी. ब्रिटेन लौटने से पहले पीड़िता का एबॉर्शन कराया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, "आरोपी मां ने कोर्ट से बेटी की चिंता जैसी बातें कही और कहा कि दो लड़कों ने उसके साथ सेक्स किया था. इसी के चलते वह गर्भवती हो गई थी."

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लड़की ने कोर्ट को बताया कि कैसे जब वह 18 साल की हुई तो उसकी मां ने उसे पाकिस्तान ले जाने की चाल चली. और, जबरन सितंबर 2016 में उसकी शादी करा दी. लेकिन ब्रिटेन के होम ऑफिस की मदद से वह ब्रिटेन वापस लौट सकी. पीड़िता की मां को पुलिस ने जनवरी 2017 में गिरफ्तार किया था. ब्रिटेन में जबरन विवाह को जून 2014 के बाद ही अपराध की श्रेणी में लाया गया है.

एए/एमजे (एएफपी)