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समाज

सेक्स बदला तो क्या, रहोगे बाप ही

४ जनवरी २०१८

जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने एक ट्रांससेक्सुअल महिला के मां होने के दावे को खारिज कर दिया है. महिला का कहना था कि उसे सेक्स चेंज कराने से पहले फ्रीज किए गए स्पर्म से जन्मे बच्चे की मां माना जाए.

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Symbolbild drittes Geschlecht
तस्वीर: Colurbox

संघीय अदालत ने कहा कि जिसके स्पर्म से बच्चे का जन्म हुआ है, उसका नाम बच्चे के पिता के तौर पर दर्ज हो सकता है, मां के तौर पर नहीं. ऐसा फैसला निचली अदालत ने भी सुनाया था जिसके खिलाफ यह महिला संघीय अदालत में गई.

सेक्स चेंज कराने के बाद अब शादी की तैयारी

अनाथ बच्ची को नयी जिंदगी देने वाली ट्रांसजेंडर 'मां'

इस महिला ने 2012 में अपना सेक्स चेंज कराया और उसके तीन साल बाद उसकी पार्टनर ने एक बच्चे को जन्म दिया. इस बच्चे का जन्म अदालत पहुंची ट्रांससेक्सुएल महिला के फ्रीज किए गए स्पर्म को अंडाणु के साथ निषेचित करके हुआ.

रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पर्म देने वाले व्यक्ति को बच्चे की मां के तौर पर रजिस्टर करने से मना कर दिया. संघीय अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया, "मौजूदा वंशावली कानून से ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति के बुनियादी अधिकारियों का हनन नहीं होता है जो उसे उसके पूर्व लिंग के आधार पर कानूनी तौर पर पैरेंट का दर्जा देता है."

एके/एनआर (एपी)