सचिन के अपहरण की साजिश में छह दोषी
२५ दिसम्बर २०१०अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पिंकी ने मामले में फैसला सुनाया. इसमें हरकत उल जिहाद इस्लाम यानी हूजी के छह सदस्यों पर अपहरण के षड्यंत्र के अलावा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में पटना यात्रा के दौरान मारने की साजिश करने का भी आरोप था. दिल्ली पुलिस ने उन पर भाभा परमाणु शोध संस्थान पर हमला करने का भी आरोप लगाया था.
तीन पाकिस्तानी चरमपंथी तारिक मोहम्मद, अरशद खान और अशफाक अहमद सहित दो भारतीय मुफ्ती इसरार और गुलाम कादिर भट्ट को आतंक निरोधी अधिनियम पोटा के अंतर्गत दोषी माना गया है. अदालत मामले में 7 जनवरी को सजा सुनाएगी. सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के मामले में इन पर मुकदमा चलाया गया.
पुलिस ने 10 हुजी चरमपंथियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से छह पाकिस्तानी थे. इनमें से तीन ने 2003 में माफी मांग ली थी. इन्हें अर्थ दंड के साथ आठ साल कैद सुनाई गई. मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन पुलिस की हिरासत से भाग गया.
सचिन और सौरव का अपहरण कर उनके एवज में दोषी आतंकी अपने साथी नसरुल्ला लांगरेल और अब्दुल रहीम को छुड़वाना चाहते थे.
रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम
संपादनः वी कुमार