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सिब्बल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

१० जनवरी २०११

2जी लाइसेंस रद्द करने की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टेलीकॉम मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है. याचिका में ए राजा के मंत्री रहते बांटे गए सभी 2जी लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है.

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तस्वीर: AP

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी हैरत जताई कि मौजूदा टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कैग की रिपोर्ट पर संदेह कैसे जाहिर कर दिया जबकि उसी के आधार पर केंद्रीय विजिलेंस कमिशन ने सीबीआई को मामला दर्ज करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 कंपनियों को भी नोटिस जारी किये हैं.

सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इन दोनों में याचिकाओं में ए राजा के मंत्री रहते आवंटित किए गए है 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने की अपील की गई है. इनमें से एक याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है जबकि दूसरी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने. इन दोनों ने सभी 122 लाइसेंस रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही स्वामी की याचिका मंजूर की है.

कपिल सिब्बल ने ए राजा के इस्तीफा देने के बाद टेलीकॉम मंत्रालय का काम संभाला है. पिछले हफ्ते उन्होंने कैग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात सही नहीं है.

रिपोर्टः पीटीआई/वी कुमार

संपादनः आभा एम

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