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सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा कसाब

२३ फ़रवरी २०११

मुंबई हमलों का दोषी करार अजमल कसाब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब को 2008 के आतंकी हमलों के मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा है.

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तस्वीर: AP

कसाब की वकील फरहाना शाह ने बुधवार को यह जानकारी दी. वकील ने पीटीआई समाचार एजेंसी को बताया कि कसाब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहता हैं. शाह ने कहा कि उन्होंने कसाब को हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के उसके अधिकार के बारे में भी बताया है. फरहाना शाह ने बताया, "मैंने जो भी कहा, उसने सब ध्यान से सुना. आखिर में उसने कहा कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कसाब ने बहुत बात नहीं की. शायद उसके अकेले रहने का यह असर हो."

NO FLASH Anschläge Mumbai Indien 2008
अभियोक्ता उज्ज्वल निकमतस्वीर: AP

कसाब जेल में अखबार पढ़ना चाहता था. लेकिन शाह ने उससे कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती. जवाब में कसाब ने कोई शोर शराबा नहीं किया बल्कि सिर्फ सिर हिलाया. इससे पहले पुलिस कसाब के खिलाफ दुर्व्यव्हार की शिकायत दर्ज कर चुकी है.

21 फरवरी को हाई कोर्ट ने खास अदालत के कसाब को फांसी के फैसले को बरकरार रखा. जबकि मामले में आरोपी और भारतीय नागरिकों फहीम अंसारी और सबाहुद्दीन अहमद को बरी कर दिया गया. इन दोनों को रिहा करने के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी.

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः एन रंजन

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