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लश्कर कमांडर लखवी की याचिका खारिज

२७ मई २०१०

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों से जुड़े मुकदमे में लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी की खुद को बरी किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है.

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मुंबई हमलों का 'मास्टरमाइंड'तस्वीर: AP

चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता में तीन जजों वाली बेंच इस मामले में आतंकवाद विरोधी अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद उच्च अदालतें लखवी को तलब कर सकती हैं. लखवी मुंबई हमलों के सिलसिले में मुकदमे का सामना कर रहे सात आरोपियों में से एक है.

सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मलिक रब नवाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लखवी के वकील की इस दलील को नहीं माना कि भारतीय अधिकारियों के सामने दिए गए अजमल कसाब के बयान की पाकिस्तानी अदालतों में कोई अहमियत नहीं है. अपने इकबालिया बयान में कसाब ने कहा कि लखवी ही मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, जिनमें 166 लोगों की जानें गईं.

कसाब मुंबई हमलों के दौरान पकड़ा गया इकलौता आतंकवादी है, जिसे मुंबई की विशेष अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है. अपनी याचिका में लखवी ने खुद को बरी किए जाने और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म करने की मांग की है. उसके खिलाफ रावलपिंडी की आंतकवाद विरोधी अदालत में मुकदमा चल रहा है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ईशा भाटिया