राफाल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए: केंद्र
६ मार्च २०१९केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ये वही दस्तावेज हैं, जो मीडिया में दिखाए गए थे. 36 राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 दिसंबर को सरकर को दी गई क्लीन चिट को वापस लेने की मांग करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने इन्हीं का हवाला दिया है.
भारतीय वार्ताकार दल (आईएनटी) के तीन सदस्यों द्वारा आठ पृष्ठों के नोट में व्यक्त की गई असहमति का जिक्र करते हुए एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ की पीठ को बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि दस्तावेजों को पूर्व कर्मचारियों ने चुराया या वर्तमान कर्मचारियों ने एटॉर्नी जनरल ने आईएनटी के तीन सदस्यों की टिप्पणी के संदर्भ में अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' में प्रकाशित एक लेख का उल्लेख किया और कहा कि इसकी जांच की जा रही है. यह लेख अखबार के पूर्व संपादक एन.राम ने लिखे थे.
उन्होंने राफाल संबंधित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से ठीक पहले आठ फरवरी को अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए आपत्ति भी दर्ज कराई. इस पर मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने जानना चाहा कि अगर ये दो लेख 'अनधिकृत' दस्तावेजों के आधार पर प्रकाशित हुए थे तो सरकार ने आठ फरवरी को इस स्टोरी के प्रकाशित होने पर सबसे पहले क्या कार्रवाई की.
अदालत ने एटॉर्नी जनरल से रक्षा मंत्रालय से कथित तौर पर चोरी हुए दस्तावेजों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी. वहीं एटॉर्नी जनरल ने पुनर्विचार याचिका और अदालत को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ 'झूठी गवाही का मामला' शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने की मांग की. इस पर अदालत ने कहा कि प्रशांत भूषण को अपना पक्ष रखने दीजिए कि आखिर वह क्या चाहते हैं और फिर अदालत तय करेगी कि इसके किस हिस्से को स्वीकार करना है.
आईएएनएस