धोनी के खिलाफ याचिका खारिज
१५ सितम्बर २०१०भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस टीएस ठाकुर की खंडपीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. झारखंड की अदालत ने गेमप्लान के निदेशकों इंद्रजीत बनर्जी, जीत बनर्जी और मालविका बनर्जी से कहा कि वे रांची में अदालती कार्यवाही का सामना करें.
गेमप्लान ने हाई कोर्ट के फैसले को 27 अगस्त को चुनौती दी थी. धोनी ने इस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. धोनी ने रांची के डोरंडा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि इस कंपनी ने उनके साथ 10.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.
धोनी और गेमप्लान के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत 2005 से 2008 तक कंपनी को धोनी के मैनेजर और एजेंट के तौर पर काम करना था. उसे इस दौरान धोनी के विज्ञापनों का काम संभालना था. इस समझौते के तहत कुल आमदनी का 70 प्रतिशत धोनी को मिलना था, जबकि 30 प्रतिशत गेमप्लान को.
धोनी का कहना है कि करार खत्म होने के बाद भी गेमप्लान को तीन विज्ञापनों के लिए काम करने का मौका दिया गया. लेकिन उनके मुताबिक कंपनी ने आमदनी में उनका हिस्सा नहीं दिया. धोनी भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और हाल ही में उन्होंने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का विज्ञापन करार किया है.
रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल
संपादनः ए कुमार