जर्मनी में क्यों नहीं चल पाती ऊबर की कारें
२० दिसम्बर २०१९जर्मन कोर्ट से मिला कंपनी को यह झटका कई और झटकों की ऋृंखला का हिस्सा है. अमेरिकी कंपनी ऊबर को पहले भी यूरोप की कई अदालतों ने ऐसे फैसले सुनाए हैं जो उसके पक्ष में नहीं गए. ताजा मामले में फ्रैंकफर्ट कोर्ट ने कहा कि ऊबर का बिजनेस मॉडल देश के कई एंटी-कम्पटीशन कानूनों का उल्लंघन करता है. जज ने कहा कि ऊबर को अपनी सेवा देने के लिए पहले अपना खुद का रेंटल कार लाइसेंस लेना चाहिए. कोर्ट का मानना है कि ऊबर यहां केवल एक ऐप सर्विस की भूमिका में नहीं है जो कि कार ड्राइवरों और उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम करती हो.
जज अनैट थाइमर ने कहा, "एक यात्री के नजरिये से देखें तो यह सेवा ऊबर प्रदान कर रही है." ऐसा समझने का कारण यह है कि ऊबर ऐप पर कंपनी ही कीमत तय करती है और वही ड्राइवर भी चुन सकती है. कोर्ट ने कहा कि ऊबर उन कार रेंटल कंपनियों की "पर्याप्त जांच नहीं" करती जिनके साथ वह काम करती है. अदालत ने पाया कि तय कानूनी नियम के अनुसार सभी कार ड्राइवर दो यात्राओं के बीच अपने हेडऑफिस नहीं लौटते. अदालती रोक तुरंत लागू हो गई है लेकिन ऊबर कंपनी इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकती है.
जर्मनी में ऊबर को लगे इस ताजा झटके से पहले 2015 में एक दूसरे जर्मन कोर्ट से आदेश से भी परेशानी झेलनी पड़ी थी. तब अदालत ने कंपनी पर गैर-पेशेवर ड्राइवरों को उनकी निजी कार का इस्तेमाल करने देने पर लताड़ा था. फिलहाल ऊबर जर्मनी के कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में ही सेवाएं दे रही है.
जर्मनी में टैक्सी और रेंटल कारों के केंद्रीय संघ ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे "साफ होता है कि जर्मनी में ऊबर का सिस्टम गैरकानूनी है." हालांकि ऊबर कंपनी दावे के साथ कहती है कि उपभोक्ता अब भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह कोर्ट के फैसले के अनुरूप अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव की कोशिशें करेगी. जर्मनी में ऊबर के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस टोबियास फ्रोहेलिष ने ट्वीट कर कहा, "अगर जरूरी हुआ तो हम अपनी सेवाओं में कुछ बदलाव लाने की कोशिशें करेंगे ताकि हम अपने यूजरों और ड्राइवरों के लिए यहां रह सकें."
कैलिफोर्निया-आधारित ऊबर ने यूरोप के अलग अलग देशों में कई बार कानूनी अड़चनों का सामना किया है. एक महीने पहले ही लंदन में उसका लाइसेंस छिन गया था जब पाया गया कि इससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा था. कंपनी लंदन में इस फैसले के खिलाफ भी अपील करने जा रही है. इसी महीने फ्रांस में पेरिस की एक अपील कोर्ट ने ऊबर को "अनुचित प्रतिस्पर्धा" का दोषी पाया था और उसे एक दूसरी टैक्सी कंपनी वायाकैब को हर्जाना देने का आदेश दिया था.
आरपी/एनआर (एएफपी, रॉयटर्स)
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