कौन कौन सी एजेंसियां कर सकती हैं भारत में फोन टैप?
फिल्मों में अक्सर पुलिस को लोगों के फोन टैप करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जानिए भारत में वो कौन सी 10 एजेंसियां हैं जिन्हें कानूनन फोन टैप करने का अधिकार है.
केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (सीबीआई)
ये देश की प्रमुख जांच संस्था है जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से लेकर, संगठित जुर्म, आर्थिक जुर्म और अंतरराष्ट्रीय जुर्म तक के मामलों की जांच कर सकती है. ये इंटरपोल से संपर्क रखने वाली भारत की एकमात्र संस्था है. ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है.
राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (एनआईए)
ये देश में आतंकवाद का मुकाबला और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों की देखरेख करने वाली मुख्य संस्था है. इसका गठन 2008 में हुआ था और ये भी गृह मंत्रालय के अधीन है.
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी)
ये भारत की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है. इसका काम देश की आतंरिक सुरक्षा से संबंधी जानकारी बटोरना है. ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है. टैपिंग के हर मामले के लिए केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों में राज्य के गृह सचिव की अनुमति अनिवार्य होती है.
कैबिनेट सचिवालय (रॉ)
ये भारत की विदेशी इंटेलिजेंस संस्था है और इसका काम विदेशों से इंटेलिजेंस एकत्रित करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और देश के सामरिक हितों की रक्षा करना है. इसके बजट से लेकर संचालन तक गुप्त होता है. ये कैबिनेट सचिवालय के अधीन है और सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है.
नारकॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)
ये भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों से संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने वाले केंद्रीय संस्था है. इसका काम नशीली दवाओं के व्यापार को रोकना है. ये भी गृह मंत्रालय के अधीन होती है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
इसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहा जाता है और इसका काम है आर्थिक इंटेलिजेंस एकत्रित करना और देश में आर्थिक जुर्म से लड़ना. ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन होती है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)
ये देश में प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों की शीर्ष संस्था है. ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है. इसका अध्यक्ष विशेष सचिव होता है और राजस्व सचिव के अधीन होता है.
राजस्व सूचना निदेशालय (डीआरआई)
ये देश की शीर्ष तस्करी-विरोधी संस्था है, जिसका काम निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार को रोकना, सीमा शुल्क की चोरी के मामलों की जांच और इंटेलिजेंस एकत्रित करना है. ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन होती है.
सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय
ये एक सैन्य इंटेलिजेंस संस्था है और ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के लिए काम करती है. इसका काम ही होता है दुश्मनों के संचार को इंटरसेप्ट करना. ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पुलिस फोर्स के मुखिया होते हैं और उनकी शक्तियां किसी भी राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल जैसी होती हैं. दिल्ली पुलिस उप-राज्यपाल के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है.
__________________________
हमसे जुड़ें: Facebook | Twitter | YouTube | GooglePlay | AppStore