आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान बरी
१८ जनवरी २०१७जोधपुर की जिला अदालत के फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील ने कहा, "अभियोजन पक्ष द्वारा निर्णायक सबूत पेश ना कर पाने के बाद सलमान खान को आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिया गया है."
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ यह मामला अक्टूबर 1998 से चल रहा था. "हम साथ साथ हैं" फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला भी दर्ज हुआ. एफआईआर के मुताबिक सलमान खान ने .22 राइफल और .32 रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया. इन दोनों हथियारों का लाइसेंस खत्म हो चुका था. इसी को आधार बनाकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
बचाव पक्ष ने दलील दी कि सलमान खान को वन विभाग ने फंसाया है. वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि सलमान के पास बिना लाइसेंस वाले हथियार थे, इस बात के पक्के सबूत हैं.
(आपराधिक मामलों में फंसी बॉलीवुड की हस्तियां)
बुधवार को फैसले के दिन खुद सलमान खान भी जोधपुर की जिला अदालत में पेश हुए. चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट डीएस राजपुरोहित ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सलमान खान के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं. 102 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की दलीलों के बावजूद कई संदेह बने हुए हैं.
अभियोजन के पक्ष के वकील भवानी सिंह भाटी के मुताबिक निचली अदालत में मामले की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हो चुकी थी. अदालत ने फैसले के लिए 18 जनवरी का दिन मुकर्रर किया.
सलमान खान पर चार मुकदमे चल रहे थे. दो में वह बरी हो चुके हैं. काले हिरण का शिकार करने का मुकदमा अब भी चल रहा है. बताया जा रहा है कि यह मुकदमा भी आखिरी चरण में है.
ओएसजे/वीके (पीटीआई)