बलात्कार जुर्म में आसाराम को उम्रकैद
२५ अप्रैल २०१८जोधपुर की अनुसूचित जाति और जनजाति अदालत ने आसाराम के खिलाफ बुधवार को फैसला सुनाया. आसाराम पर पांच साल पहले बलात्कार के आरोप लगे. जोधपुर की सेंट्रल जेल के भीतर ही अदालत ने फैसला सुनाया. आसाराम के साथ दो और लोगों को दोषी करार दिया गया है.
आसाराम पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने, गलत तरीके से बंदी बनाकर रखने, यौन उत्पीड़न करने और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप हैं. आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामलों में मुकदमा चल रहा है. इनमें एक राजस्थान का है और दूसरा गुजरात का.
हालांकि आसाराम के बहुत से अनुयायी उसे निर्दोष बताते हुए उसकी रिहाई की मांग करते हैं और इसलिए वे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते रहते हैं. जोधपुर की अदालत के फैसले के मद्देनजर कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ताकि कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके. दो सितंबर 2013 से आसाराम जेल में बंद है.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी की शिकायत के बाद 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था. किशोरी ने आसाराम पर जोधपुर आश्रम में अपना बलात्कार करने का आरोप लगाया था. पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा थी.
आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार कर एक सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था. वह दो सितंबर 2013 से न्यायायिक हिरासत में है. पुलिस ने छह नवंबर 2013 को पोस्को, किशोर अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आसाराम और चार अन्य सह-आरोपियों शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
एके/एनआर (एपी, एएफपी)