अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को महाभियोग मामले में दोषी ठहराए जाने की कोशिश लगता है सफल नहीं हो पाएगी. मंगलवार को सीनेट में इस पर मतदान कराया गया गया. सीनेट में ट्रंप पर प्रस्ताव के खिलाफ 45 के मुकाबले 55 मत पड़े जो दो तिहाई बहुमत (67) से 12 मत कम थे. मतदान सफल तो रहा, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में उतने मत नहीं मिले जो ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के लिए पर्याप्त हो. इससे पता चलता है कि महाभियोग के खिलाफ न केवल रिपब्लिकन सांसदों का बहुमत है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अभी भी पार्टी पर काफी नियंत्रण है. मतदान से यह भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को कैपिटल हिल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के लिए "उकसाने" के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है.
रिपब्लिकन सदस्य रैंड पॉल ने ट्रंप पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने के संबंध में सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर मतदान हुआ और उसे सीनेट ने 55-45 के अंतर से खारिज कर दिया. इस मामले में ट्रंप की पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि इस मतदान में रिपब्लिकन पार्टी के पांच सांसदों का साथ कुछ डेमोक्रैट सांसदों ने भी दिया जिसके परिणामस्वरूप इस बात की संभावना मजबूत होती दिख रही है कि महाभियोग मामले में ट्रंप को दोषी ठहराए जाने की कोशिश संभव है कि नाकाम हो जाएगी.
8 फरवरी से सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की शुरूआत होगी, लेकिन बड़ी संख्या में रिपब्लिकन इसका विरोध करेंगे. ट्रंप को कैपिटल हिल पर हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा में 13 जनवरी को पहले ही आरोपित किया जा चुका है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोग मारे गए थे. अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है. इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है.
मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पॉल ने कहा, "45 वोट का मतलब है कि महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी." सोमवार को प्रतिनिधि सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट को आरोप पत्र सौंपा था जिसमें ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया था.
एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)
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ऐसी होती है अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया
दो बार लगा महाभियोग
महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें अमेरिकी कांग्रेस उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय करती है जिन पर किसी तरह के गैर कानूनी काम करने का आरोप लगता है. डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग लगा है.
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किस किस के खिलाफ
अमेरिका के संस्थापकों ने कांग्रेस को "राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सरकारी अधिकारियों" को पद से हटाने की शक्ति दी है, जिसके तहत उन अभियुक्तों पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जो "देशद्रोह, रिश्वतखोरी या दूसरे बड़े अपराध या दुराचार के दोषी माना जाते हैं."
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इसके मायने क्या हैं
सीधे शब्दों में कहें तो महाभियोग का मतलब है अदालत में अभियोग के समान आरोप होना. हालांकि, "उच्च अपराध और दुष्कर्म" की परिभाषा की व्याख्या के तरीके अलग हो सकते हैं. कभी कभी इसका मतलब यह भी होता है कि जरूरी नहीं कि अधिकारी ने कानून को तोड़ा ही हो.
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ट्रंप पर पहला महाभियोग
डॉनल्ड ट्रंप पर 18 दिसंबर 2019 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग लगाया गया था. ट्रंप पर दो मुख्य आरोप थे. पहला, 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी और दूसरा, संसद के काम में अड़चन डालने की कोशिश की. राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ पहले महाभियोग की कार्रवाई जनवरी 2020 में हुई.
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कैसे चलाया जाता है महाभियोग
अमेरिकी संसद के निचले सदन के पास ही "महाभियोग लगाने की शक्ति" है. हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी आमतौर पर महाभियोग की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होती है. सदन के 435 सदस्यों के साधारण बहुमत से आरोप लाने के लिए सदन बहस और फिर वोट करता है. इस भूमिका में, सदन एक अधिकारी के खिलाफ आरोप लाने वाली एक जूरी के रूप में काम करता है.
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आखिर में गेंद सीनेट के पाले में
संसद के उच्च सदन यानि सीनेट के पास "सभी महाभियोगों की एकमात्र शक्ति है," जिसका अर्थ है कि इसमें अधिकारी को दोषी करार देने की शक्ति है. जब राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं.
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किस पर चलाया जा चुका है महाभियोग
अमेरिका के आज तक के इतिहास में अब तक कुल तीन राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है. एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डॉनल्ड ट्रंप. एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन दोनों को ही सीनेट ने पद से नहीं हटाया. एक और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग से बचने के लिए पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था.
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राष्ट्रपतियों के अलावा
सदन ने 60 से अधिक बार महाभियोग की कार्यवाही की है. सिर्फ एक तिहाई मामलों में पूर्ण महाभियोग लाया जा सका है. केवल आठ अधिकारियों को अब तक दोषी ठहराया गया है और पद से हटाया भी गया है. यह सभी अधिकारी संघीय न्यायाधीश थे.
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राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है
राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सीटों वाली सीनेट में दो-तिहाई बहुमत को राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए वोट देना होता है. ऐसा होने पर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है. हालांकि यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अदालत में भी उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या फिर भविष्य में दोषी ठहराया जाए.
रिपोर्ट: श्रेया बहुगुणा