बॉस के फोन या ईमेल का जवाब ना देने का अधिकार
ऑस्ट्रेलिया में "काम से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" लागू हो गया है. यानी काम के घंटों के बाद लोगों को अपने अधिकारियों के ईमेल या फोन का जवाब ना देने का अधिकार होगा. देखिए, किन देशों में लागू हैं ऐसे अधिकार.
ऑस्ट्रेलिया में राइट टु डिस्कनेक्ट
हाल ही में एक कानून लागू हुआ है जो कर्मचारियों को काम के घंटों के बाहर काम से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देता है. इसके तहत कर्मचारियों को काम के बाद फोन उठाने या ईमेल का जवाब न देने पर सजा नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसे "असंगत" न माना जाए. हालांकि, क्या असंगत है इसका फैसला ऑस्ट्रेलिया का फेयर वर्क कमीशन करेगा.
फ्रांस
फ्रांस में 2017 में "डिस्कनेक्ट करने का अधिकार" लागू किया गया, इसके तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कर्मचारियों के साथ काम के घंटों के बाहर कर्मचारी से संपर्क के नियम तय करने होते हैं. नियमों का पालन न करने पर कुल वेतन के एक फीसदी तक का जुर्माना हो सकता है.
बेल्जियम
इस यूरोपीय देश में 2022 से, कर्मचारियों को काम के बाद संदेशों को अनदेखा करने का अधिकार है. यह कानून पहले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब इसे 20 से अधिक कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों में भी लागू किया गया है. बेल्जियम के कर्मचारी हफ्ते में चार दिन काम करने का भी लाभ उठा सकते हैं.
पुर्तगाल
पुर्तगाल में नियोक्ताओं को काम के बाद कर्मचारियों से संपर्क करने की मनाही है, जिसे "आराम का अधिकार" कहा जाता है. कर्मचारियों को कम से कम 11 सीधे घंटे "रात का आराम" मिलता है, जिसमें उन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही परेशान किया जा सकता है.
स्पेन
कर्मचारियों को निर्धारित काम के घंटों के बाहर काम से संबंधित डिजिटल यानी ईमेल और मेसेज आदि से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार है, ताकि काम और जीवन के बीच संतुलन बना रहे. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है.
आयरलैंड
आयरलैंड में काम के घंटों के बाहर ऑफिस से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने वाला कोड ऑफ प्रैक्टिस अपनाया गया है. यह कोड नियोक्ताओं पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें काम के घंटों के बाद संपर्क न करें, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो.
इटली
यह कानून विशेष रूप से रिमोट काम पर लागू होता है, जिसमें टेलीवर्क यानी रिमोट काम के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें आराम का समय तय किया जाता है. इन समझौतों में कर्मचारियों के लिए काम से जुड़े उपकरणों से पूरी तरह से अलग होने के उपाय भी शामिल होने चाहिए.
ब्रिटेन
अभी तक आधिकारिक तौर पर डिस्कनेक्ट होने का अधिकार तो ब्रिटेन में नहीं है, लेकिन इसके लिए जोर दिया जा रहा है और हालिया सर्वेक्षणों में 60 फीसदी कर्मचारियों ने इस पहल का समर्थन किया है. फिलहाल ब्रिटेन में काम की अवधि हफ्ते में औसतन 48 घंटे से अधिक नहीं होने का प्रावधान है.