जर्मनी में किस उम्र में मिलते हैं बच्चों को अधिकार
जर्मनी में 18 साल की उम्र तक बच्चों के अधिकार सीमित होते हैं. रेस्तरां हो या सिनेमा, हर जगह के लिए कुछ कानून हैं, जिनके उल्लंघन पर माता पिता को सजा और 50,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.
सिनेमा
3 साल तक की उम्र के बच्चों को माता पिता अपने साथ सिनेमा नहीं ले जा सकते. इसके बाद भी वही फिल्में दिखाई जा सकती हैं, जो बच्चों के लिए बनी हैं. फिल्मों को 6, 12, 16 और 18 साल के दर्शकों के हिसाब से सर्टिफिकेट मिलते हैं. 14 साल तक के बच्चे रात 8 बजे तक, 16 साल तक के रात 10 बजे तक और 18 साल तक के रात 12 बजे तक सिनेमा में रह सकते हैं.
डिस्को
14 साल तक की उम्र के बच्चों को डिस्को में जाने की अनुमति नहीं होती. 14 से 16 साल के बीच वे रात 10 बजे तक डिस्को में रह सकते हैं लेकिन किसी व्यस्क का साथ में होना जरूरी है. 16 से 18 साल के बीच वे अकेले भी जा सकते हैं लेकिन रात 12 बजे तक ही. 18 साल के बाद डिस्को जाने की पूरी छूट है.
रेस्तरां
16 साल तक के बच्चों को यूं तो किसी रेस्तरां या कैफेटेरिया में अकेले बैठ कर वक्त गुजारने की अनुमति नहीं है. लेकिन सुबह 5 से रात 11 बजे के बीच वे खाना खाने के लिए वहां जा सकते हैं. 16 की उम्र के बाद रात 12 बजे तक ऐसा कर सकते हैं. 17 से 18 के बीच वे जब चाहें रेस्तरां जा सकते हैं लेकिन किसी बड़े का साथ होना जरूरी है.
शराब
14 साल तक शराब पीने पर मनाही है. 14 से 16 साल के बीच माता पिता की मौजूदगी में बियर और वाइन पी सकते हैं. 16 साल के बाद बियर और वाइन पर कोई रोक नहीं है लेकिन अन्य किसी भी तरह की शराब 18 साल पूरा होने पर ही पी जा सकती है. एनर्जी ड्रिंक्स पर उम्र की पाबंदी नहीं है लेकिन इस पर विचार चल रहा है.
सिगरेट
18 साल से कम उम्र में ना ही धूम्रपान करने की अनुमति है और ना ही दुकान से सिगरेट या निकोटीन वाले प्रोडक्ट खरीदने की. बिना निकोटीन वाली ई-सिगरेट और हुक्के पर भी रोक है. कानूनन इन्हें वेंडिंग मशीन से भी नहीं खरीदा जा सकता और ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं किया जा सकता.
टैटू
इस पर फिलहाल कोई कानून नहीं है लेकिन अधिकतर टैटू पार्लर 18 साल से कम उम्र में टैटू बनाने से कतराते हैं. 14 से कम उम्र में दुकानें टैटू बनाने से इनकार कर देती हैं. 14 से 16 के बीच माता पिता की उपस्थिति जरूरी है, 16 से 18 के बीच माता पिता के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र भी काफी है.
कान में छेद
टैटू की तरह कान या नाक में छेद करने पर भी कोई साफ कानून नहीं है. यहां भी टैटू वाले ही नियम चलते हैं. डॉक्टर 18 से पहले बच्चों के कान में बालियां पहनाने की सलाह नहीं देते और कम ही जौहरी इसमें महारत रखते हैं. छेद करने से पहले एलर्जी और उससे होने वाले मुमकिन इंफेक्शन के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है.
सेक्स
14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शोषण माना जाता है. 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे शारीरिक संबंध बना सकते हैं लेकिन केवल 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ. 18 की उम्र के बाद किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है. पोर्न वेबसाइट देखने के लिए भी कम से कम 18 साल का होना जरूरी है.
नौकरी
13 साल की उम्र के बाद जेब खर्च कमाने के लिए छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं, जैसे अखबार बांटना या छोटे बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन दिन में दो घंटे से ज्यादा नहीं. 15 साल की उम्र के बाद साल में दो महीने गर्मी की छुट्टियों के दौरान 'समर जॉब' की जा सकती है. स्कूल पूरा होने के बाद फुल टाइम नौकरी की अनुमति है.
ड्राइविंग लाइसेंस
15 साल की उम्र के बाद मोपेड चलाई जा सकती है. 16 के बाद 125 सीसी तक की मोटरबाइक का लाइसेंस लिया जा सकता है. 17 साल के बाद कार का लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. लेकिन गाड़ी चलाते समय किसी बड़े का साथ होना अनिवार्य है. 18 साल के बाद कार का लाइसेंस तो बन जाता है लेकिन भारी मोटरसाइकिल के लिए 20 साल का होना जरूरी है.