15 साल का हुआ सूचना का अधिकार कानून
सूचना का अधिकार कानून लागू हुए 15 साल पूरे हो गए हैं. 12 अक्टूबर 2005 को कानून लागू हुआ था. इसका मकसद सरकारी काम में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना था लेकिन 15 साल बाद भी लाखों शिकायतें आज भी लंबित हैं.
लंबित मामले
केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में 2.20 लाख से अधिक अपील और शिकायतें अब भी लंबित हैं. लंबित मामलों के यह आंकड़े 31 जुलाई 2020 तक के हैं. यही नहीं चिंता का विषय यह है कि कुल 29 सूचना आयोग में से 9 (31 फीसदी) में कोई मुख्य सूचना अधिकारी है ही नहीं. इसके अलावा अगस्त महीने से मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) का पद खाली है.
रिपोर्ट कार्ड
सूचना का अधिकार कानून के 15 साल पूरे होने पर सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है. इस रिपोर्ट में पाया गया कि सबसे ज्यादा लंबित मामले महाराष्ट्र में 59,000 हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश (47,923) और सीआईसी में (35,653) हैं.
खाली पद
रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड और त्रिपुरा में सूचना आयुक्त का पद खाली है और वहां सूचना के अधिकार से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं और लोगों को सूचना नहीं मिल पा रही है. ओडिशा में चार आयुक्त काम कर रहे हैं और राजस्थान में सिर्फ तीन आयुक्त हैं.
बढ़ता बोझ
प्रक्रिया धीमी होने के कारण मुख्य सूचना आयोग में भी लंबित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वहां 36,500 से ज्यादा मामले लंबित हैं.
सजा कम
विश्लेषण में यह भी पाया गया कि सरकारी अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी सजा का शायद ही सामना करना पड़ता है. 2019-20 में 16 आयोगों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में पाया गया कि जुर्माना केवल 2.2% मामलों में लगाया गया था.
जुर्माना
1,995 मामलों में 18 आयोग ने करीब 2.5 करोड़ जुर्माना लगाया. सबसे ज्यादा जुर्माना हरियाणा में (65.4 लाख रुपये), उसके बाद मध्य प्रदेश में (43.3 लाख रुपये) और उत्तराखंड में (35.8 लाख रुपये) लगाया गया.
सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आम नागरिक सरकारी प्राधिकरण से सूचना पाने के लिए आवेदन कर सकता है. कानून के मुताबिक 30 दिनों के भीतर सूचना देने की व्यवस्था की गई है. आरटीआई के तहत सरकारी काम में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को सशक्त करना है.
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