हवाई यात्राओं में नहीं चलेगी बदसलूकी
५ मई २०१७भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू एयर लाइंस में यात्रियों के बुरे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिये नियमों का मसौदा जारी किया है. नागरिक उड्डयन सचिव आरएन चौबे के मुताबिक इस मसौदे में बुरे व्यवहार को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. उन्होंने बताया कि "यात्रियों पर तीन महीने, छह महीने या दो साल से भी अधिक समय का यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
दुर्व्यवहार की पहली श्रेणी में खराब व्यवहार या इशारे करना वगैरह आते हैं. दूसरी श्रेणी में शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार मसलन धक्का देना, लात मारना, यौन उत्पीड़न आदि शामिल हैं और तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यवहार को रखा गया है जिससे औरों की जान खतरे में पड़ सकती है."
इसी साल 23 मार्च को शिवसेना के एक सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद एयर इंडिया समेत फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के तहत आने वाली सभी कंपनियों ने गायकवाड़ पर बैन लगा दिया था. इस घटना के मद्देनजर, एयरलाइंस की मांग पर सरकार ये नियम लागू कर सकती है.
हालांकि गायकवाड़ की ओर से माफीनामा दिये जाने के बाद से एयर लाइंस ने उन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था. ऐसे भी कयास है कि नये नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब घरेलू विमान की बुकिंग में भी आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया जा सकता है ताकि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम से बुकिंग ना कर सके. अमेरिका जैसे कुछ देशों में सुरक्षा कारणों के चलते नो फ्लाई लिस्ट पहले से ही लागू है.
एए/आरपी (रॉयटर्स)