सरकारी डॉक्टरों को रिटायरमेंट लेने से रोक नहीं सकती सरकार
२ दिसम्बर २०१७इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकारी नियमों में नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि जनहित के नाम पर किसी सरकारी कर्मी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने से रोक सके. उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य सरकार चिकित्सकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर रोक नहीं लगा सकती. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले पांच डॉक्टरों द्वारा दायर अलग-अलग मुकदमों की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा तथा न्यायाधीश रजनीश कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को जनहित या डॉक्टरों की कमी के नाम पर उन्हें वीआरएस देने से मना करने का कानूनी अधिकार नहीं है.
महंगे अस्पतालों का इलाज भी जरूरी है
दबाव में है भारत का हेल्थकेयर सिस्टम
इनमें से दो मुकदमों में अधिवक्ता नूतन ठाकुर के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि जिन तीन मामलों में डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थनापत्र सरकार ने नामंजूर किया है, उनमें वे 30 नवंबर से सेवानिवृत्त माने जाएंगे और जिन दो मामलों में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है, उनमें वे डॉक्टर 31 दिसंबर से सेवानिवृत्त माने जाएंगे, बशर्ते उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही न हो रही हो. न्यायालय ने इन सभी मामलों में तीन माह में समस्त सेवा संबंधी लाभ भी देने के आदेश दिये.
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की हालत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, "सरकार को आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तथा बेहतर सरकारी अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में वास्तविक प्रयास करने चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि आखिर सरकारी डॉक्टर वीआरएस क्यों ले रहे हैं. सरकार को सोचना होगा कि जहां अन्य क्षेत्रों में सरकारी सेवा में आने की मारामारी है, वहीं डॉक्टर सरकारी सेवा में क्यों नहीं आ रहे हैं और आने पर वीआरएस क्यों मांग रहे हैं."
न्यायालय ने डॉक्टरों को उनकी योग्यता के काम की जगह प्रशासकीय कार्यों में लगाये जाने पर भी चिंता व्यक्त की और सरकार से इनकी कैडर व्यवस्था को बेहतर करने को कहा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा. वहां भी जनहित के नाम पर सरकारी डॉक्टरों को वीआरएस से रोकने वाली सरकारें मुश्किल में पड़ेंगी. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में औसतन 10,000 लोगों के लिए सात डॉक्टर हैं. 2030 तक इस अनुपात को एक डॉक्टर प्रति एक हजार लोग करने के लिए भारत को 20 लाख से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत होगी. रिपोर्टों के मुताबिक भारत में हर साल 52,715 एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होते हैं.
(मरीज को डॉक्टर के ढाई मिनट भी नहीं नसीब)
ओएसजे, आईएएनएस