मनु शर्मा की उम्रकैद बरकरार
२० अप्रैल २०१०दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस सतशिवम और स्वातेंदर कुमार की बेंच ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने निसंदेह यह साबित कर दिया है कि जिस जगह अपराध हुआ, वहां मनु शर्मा मौजूद था." सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विवादास्पद राजनेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और एक मल्टीनैशनल कंपनी में काम करने वाले अमरजीत सिंह गिल की चार साल की सज़ा को भी बरकरार रखा है. इन्हें जेसिका हत्याकांड मामले में सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलने के अकाट्य और उचित कारण दिए हैं. अभियोजन पक्ष ने उस टाटा सफारी कार के जरिए पुख्ता सबूत दिया है जिसका इस्तेमाल मनु शर्मा ने अपराध वाले दिन किया." सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यादव और गिल को चार साल की सज़ा देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी बिल्कुल सही है.
अदालत ने उस वक्त इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया की आलोचना की है जब यह अदालत के सामने लंबित था. ट्रायल कोर्ट ने 21 फरवरी 2006 को शर्मा और मामले के दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2006 को इस फैसले को पलट दिया.
जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है. अदालत के बाहर उन्होंने कहा, "इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला आ गया है. इससे बहुत राहत और संतोष मिला है. मैं खुश हूं." सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की इस याचिका को खारिज कर दिया है कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में फंसाया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनु शर्मा ने एक दिल्ली के एक नामी रेस्त्रां में मॉडल और वहां बारडेंटर का काम करने वाली जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या की.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः प्रिया एसेलबोर्न