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भारत में मैगी की बिक्री पर आंशिक रोक

३ जून २०१५

"बस दो मिनट" में बनने वाली मैगी की बिक्री पर राजधानी दिल्ली में भी रोक लगी. वहीं बिहार की एक अदालत ने मैगी के विज्ञापनों के कारण अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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तस्वीर: picture alliance/Ann/THE STAR

भारत में मैगी कांड फैलता ही जा रहा है. दिल्ली में किए गए टेस्ट के नतीजों में सीसे और एमएसजी की मात्रा अनुमति से बहुत ज्यादा पाई गयी है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने मैगी नूडल की बिक्री पर रोक लगा दी. एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते सरकार ने नूडल के 13 सैंपल टेस्ट किए जिनमें से दस "स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित" पाए गए. ये टेस्ट नूडल के पैकेट में मिलने वाले मसाले पर किए गए. अधिकारी के अनुसार खाने की चीजों में सीसे की मात्रा 2.5 पीपीएम से अधिक होने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा पांच सैंपलों में एमएसजी यानि मोनोसोडियम ग्लूटिमेट भी पाया गया लेकिन पैकेट पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी थी. खाने के सामान में किसी भी प्रकार के रसायन के इस्तेमाल पर पैकेट पर स्पष्ट रूप से जानकारी देने के लिए कंपनियां बाध्य हैं. ऐसा ना करना कानूनी अपराध है. इसी को देखते हुए सरकार ने बिक्री पर रोक लगा दी है और कहा है कि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

मैगी नूडल स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले का उत्पाद है. दुनिया भर के देशों में स्थानीय स्वादानुसार मैगी के नूडल उपलब्ध हैं. नेस्ले इंडिया का कहना है कि वह अपने सामान की नियमित रूप से जांच करता है और नूडल के कारण स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा नहीं है. एक बयान जारी कर नेस्ले ने कहा है, "हम अपने सारे कच्चे माल की नियमित रूप से सीसे की मात्रा के लिए जांच कराते हैं. यह जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जाती है और इनके नतीजों ने लगातार यही दिखाया है कि मैगी नूडल में मात्रा कानूनी सीमा के तहत ही रही है."

इस विवाद के कारण मामला दर्ज होने का खतरा ना केवल नेस्ले के अधिकारियों पर बल्कि बॉलीवुड की हस्तियों पर भी मंडरा रहा है. बिहार की एक अदालत ने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं क्योंकि वे मैगी के विज्ञापनों से जुड़े रहे हैं. मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने स्थानीय थाने से तीनों अभिनेताओं और नेस्ले के दो अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने को कहा है. अदालत ने पुलिस से यह भी कहा है कि जांच के दौरान अगर गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, तो वह भी की जाए. नेस्ले के अधिकारियों में एमडी मोहन गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर सबाब आलम के नाम शामिल हैं.

वहीं केरल में भी मैगी पर टेस्ट किए जा रहे हैं और बिक्री रोक दी गयी है. कर्नाटक और हरियाणा में भी जगह जगह मैगी के सैंपल जमा किए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल भी इस दिशा में फैसला लेने की सोच रहा है. अब तक देश भर के कुल दस राज्यों में मैगी पर टेस्ट किए जा रहे हैं.

आईबी/एमजे (पीटीआई)