भगवान शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर सकतेः अदालत
२१ जुलाई २०१०बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू देवी देवता शेयरों का सौदा नहीं कर सकते. असल में अदालत में एक याचिका दायर की गई जिसमें एक निजी धार्मिक ट्रस्ट के याचिका कर्ता ने पांच देवताओं के नाम से ट्रेडिंग खाते खोलने की मांग की थी जिसमें गणेश का नाम भी शामिल था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के दो जजों पीबी मजूमदार और राजेन्द्र सावंत ने ट्रस्ट की अपील खारिज करते हुए कहा, "स्टॉक मार्केट में शेयरों की ट्रेडिंग करने के लिए आपमें कुछ गुण होने चाहिए और जानकारी भी. देवताओं से आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते."
सांगली के एक पूर्व शाही परिवार ने यह याचिका दायर की थी. इसके लिए उन्होंने आयकर कार्ड्स और बचत खाता भी भगवान के नाम पर लिया और फिर केस के लिए उपस्थित हुए. लेकिन नेशनल सिक्युरिटी डिपोसिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) ने देवताओं के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का आवेदन रद्द कर दिया. एनडीएसएल का तर्क था कि अनियमितताओं की स्थिति में देवताओं पर कार्रवाई करने में मुश्किल होगी.
जज का कहना है कि देवी देवता मंदिरों में पूजा के लिए होते हैं, उन्हें शेयर ट्रेडिंग जैसे व्यावसायिक कामों में नहीं घसीटना चाहिए.
लेकिन मजे की बात है कि एक धार्मिक ट्रस्ट देवों को शेयर ट्रेडिंग के गुर सिखाने पर तुला हुआ है. अब इसकी वजह इस ट्रस्ट का ईश्वर पर अपार विश्वास है या कुछ और, वह भगवान ही जानता है.
रिपोर्टः एएफपी/आभा एम
संपादनः ए कुमार