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"फैसले से संतुष्ट नहीं भोपाल गैस पीड़ित"

१० जून २०१०

भारत के सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम का कहना है कि भोपाल गैस त्रासदी में अदालत का जो फैसला आया है, उससे हादसे के पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि ये लोग दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे.

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तस्वीर: AP

हालांकि उन्होंने कहा कि इस फैसले के साथ ही सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. वह इस तरह के औद्योगिक त्रासदियों के लिए खास कानून बना सकती है. सुब्रह्मण्यम भारत के बार काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं. वह नागपुर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में बोल रहे थे.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून मंत्री वीरप्पा मोइली एक ऐसा कानून भी बनाने के पक्ष में हैं, जिसके तहत मुआवजे का भुगतान और आपराधिक मामलों को तय करने का काम तेजी से हो सके.

Warren Anderson
एंडरसन को राहत कैसे मिली?तस्वीर: AP

मोइली नए कानून को लेकर बेहद गंभीर हैं और समझा जाता है कि वह जल्द ही इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने वाले हैं. इस बीच भारत सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों को राहत और मुआवजा देने के लिए मंत्री समूह को फिर से तैयार कर दिया है. इसकी अगुवाई गृह मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं.

दिसंबर, 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से 15000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 400 से भी कम का है. सोमवार को अदालत ने इस मामले में सात लोगों को दो दो साल की सजा सुना दी. बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः एन रंजन