ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ, मुआवजा
१७ दिसम्बर २०१०मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र सरकार को यह मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली इस महिला को डेढ़ लाख रुपये देने का हुक्म सुनाया है.
इस महिला ने कुछ समय पहले अपना ऑपरेशन करा लिया था ताकि और बच्चे न हों. लेकिन ऑपरेशन बेअसर रहा और महिला प्रेग्नेंट हो गई. पुड्डुचेरी में कराईकल के अस्पताल में उसने बच्चे को जन्म दिया.
अपने आदेश में जस्टिस एम वेणुगोपाल ने कहा कि यह साबित नहीं हो पाया है कि परिवार नियोजन के लिए किए गए ऑपरेशन में पूरी सावधानी बरती गई. कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष ने निचली अदालत में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की गवाही नहीं कराई. इस ऑपरेशन की विफलता से साफ जाहिर होता है कि लापरवाही हुई है.
भारत में परिवार नियोजन कराने पर कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं. परिवार नियोजन के केस लाने पर स्वास्थ्यकर्मियों को भी कुछ फायदे मिलते हैं.
रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार
संपादनः ए कुमार