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एंडरसन पर मुकदमा खत्म नहीं हुआ

९ जून २०१०

भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वॉरेन एंडरसन के खिलाफ मुकदमा खत्म नहीं हुआ है. अदालत ने सोमवार को इस सिलसिले में फैक्ट्री के छह अफसरों को सजा सुनाई है. बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई.

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भगोड़े हैं एंडरसनतस्वीर: AP

भारत के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा, "जहां तक वॉरेन एंडरसन का सवाल है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है." मोइली ने बताया कि सीबीआई की चार्जशीट में एंडरसन का नाम दर्ज है.

कानून मंत्री ने कहा, "सीबीआई ने चार्जशीट दायर की. अदालत ने इसके बाद आरोप तय किए. एक व्यक्ति है, जिसने समन के जवाब नहीं दिए और आरोपों पर भी कोई सफाई नहीं दी. वह भाग गया और बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया गया. इसका मतलब यह नहीं कि उसके (एंडरसन) खिलाफ मामले खत्म हो गए."

Unglück in Indien Bhopal
तस्वीर: AP

भोपाल गैस त्रासदी के 26 साल बाद अदालत ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व भारत प्रमुख केशव महेन्द्रा और छह दूसरे लोगों को दो दो साल की सजा सुनाई. भोपाल कांड में 15000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई बताई जाती है.

वॉरेन एंडरसन उस वक्त अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे. 89 साल के एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई लेकिन वह भारत नहीं आए और अमेरिका में ही रहते हैं. भारतीय कानून के मुताबिक वह भगोड़े हैं. भोपाल पर अदालत ने जब फैसला सुनाया, तो एंडरसन का जिक्र नहीं किया गया.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः राम यादव