सलमान खान दोषी करार
५ अप्रैल २०१८1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 9 और 51 के तहत दोषी करार दिया. इस एक्ट के तहत न्यूनतम सजा एक साल और अधिकतम सजा छह साल है. बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें जिरह सुनने के बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई.
काले हिरणों का शिकार एक और दो अक्टूबर 1998 की दरम्यानी रात जोधपुर के पास कनकानी गांव में किया गया. इस दौरान वहां फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग चल रही थी. आरोपों के मुताबिक सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी शूटिंग के बाद जीपों से कनकानी पहुंचे और वहां उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया.
दो दशक तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने सलमान खान को दो हिरणों के शिकार का दोषी करार दिया. बाकी एक्टरों को अदालत ने बरी कर दिया. सलमान खान के साथ ही दुष्यंत सिंह को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान को सीधा जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा. सलमान खान के वकील एचएम सारस्वत ने कोर्ट से प्रोबेशन पाने की कोशिश भी काफी कोशिश की.
ओएसजे/एनआर (आईएएनएस, एपी)