सज्जन कुमार की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
१३ अगस्त २०१०सज्जन कुमार पर आरोप है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उन्होंने लोगों को भड़काया. इस संबंध में उनके खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई चल रही है. लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी.
देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की खंडपीठ ने सज्जन की याचिका पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया. सज्जन की दलील है कि उन पर लगाए गए आरोप सही नहीं है. सज्जन कुमार के खिलाफ इस वक्त अलग अलग अदालतों में कई मामले चल रहे हैं.
19 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार पर लगे हत्या के आरोप को रद्द करने से मना कर दिया था. अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष की देरी की वजह से सज्जन को लाभ मिला है. वैसे निचली अदालत कह चुकी है कि दंगों में सज्जन के हाथ होने के संकेत मिले हैं.
रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह
संपादन: महेश झा