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ट्रंप के ट्रैवल बैन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

२७ जून २०१७

इस ट्रैवल बैन के तहत मुख्य रूप से 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि वे ट्रैवल बैन को पूरे प्रभाव के साथ लागू करने की अनुमति देते हैं.

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USA PK Präsident Donald Trump nach Schießerei in Alexandria, Virginia
तस्वीर: picture alliance/abaca/O. Douliery

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के विवादित ट्रैवल बैन को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है. इस ट्रैवल बैन के तहत मुख्य रूप से 6 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका आने पर बैन होगा. ट्रंप के ट्रैवल बैन में 6 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर 90 दिनों की पाबंदी और शरणार्थियों पर 120 दिनों के प्रतिबंध की बात शामिल है. इन 6 मुस्लिम देशों में ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन हैं. पहले इसमें इराक भी शामिल था जिसे बाद में लिस्ट से हटा लिया गया. ट्रंप के शुरुआती ट्रैवल बैन में अमेरिका में सीरिया के शरणार्थियों पर पूरी तरह प्रतिबंध की बात कही गयी थी.

जजों ने कहा कि अक्टूबर में इस पूरे मामले की समीक्षा की जायेगी और फिलहाल यह बैन 6 देशों के उन लोगों पर लगाया जा सकता है, जिनका प्रामाणिक रूप से कोई रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति अमेरिका में नहीं रह रहा है. कोर्ट ने कहा कि यह बैन उन लोगों पर नहीं लगाया जाएगा जिनका अमेरिका में रहने वाले किसी व्यक्ति से वाकई कोई संबंध है या जिनको अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए आना है. फिर भी इस फैसले को ट्रंप की जीत की तरह देखा जा रहा है. उन्होंने तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस बात पर जोर दिया था कि देश की रक्षा के लिए यह ट्रैवल बैन आवश्यक है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह ट्रैवल बैन पेशेवर, संगठित और समयबद्ध तरीके के 72 घंटे के भीतर लागू कर दिया जायेगा. कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर मैं उन लोगों को अपने देश में आने की स्वीकृति नहीं दे सकता जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हों. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका के भविष्य, सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह एक महान दिन है. मैं अमेरिका के लोगों के लिए लड़ूंगा और जीतूंगा.

एसएस/एमजे (एएफपी)