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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा दोषी करार

१३ दिसम्बर २०१७

कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं.

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Indien Madhu Koda
तस्वीर: Strdel/AFP/Getty Images

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया है. विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के. बसु सहित अन्य को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया है. इस मामले में सजा 14 दिसंबर को सुनाई जाएगी.

यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से जुड़ा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोड़ा, गुप्ता और अन्य पर विसुल को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में अनियमिताएं बरतने का आरोप लगाया था.

यह पहला मामला नहीं है जिसमें मधु कोड़ा को दोषी पाया गया है. इसके पहले चुनाव आयोग को चुनावी खर्चे का सही हिसाब नहीं देने के मामले में आयोग कोड़ा के चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक लगा चुका है. साल 2006 में कोड़ा झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री बने थे. मुख्यमंत्री बनते वक्त वह निर्दलीय विधायक थे.