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ईयू ने पोलैंड के खिलाफ आर्टिकल 7 सक्रिय किया

२० दिसम्बर २०१७

यूरोपीय संघ ने अपने एक सदस्य पोलैंड के खिलाफ आर्टिकल 7 को सक्रिय कर दिया है. इसका मतलब है कि उसका वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है.

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Fahnen Polen Europa
तस्वीर: picture-alliance/NurPhoto/A. Widak

यह कदम यूरोपीय साझा मूल्यों और कानूनों का उल्लंघन करने के कारण उठाया गया है. आर्टिकल 7 एक तरह की चेतावनी है लेकिन इसके कारण आगे चलकर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और यूरोपीय संघ में वोटिंग का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है.

यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों से कहा कि वे इस बात को मानें कि पोलैंड संघ के साझा मूल्यों को तोड़ने के कगार पर है. लेकिन किसी का वोटिंग अधिकार छीनने का फैसला एकमत से होना चाहिए जबकि हंगरी पहले ही इस मुद्दे पर साफ कर चुका है कि वह पोलैंड के खिलाफ वोट नहीं देगा.

यह पहला मौका है जब संघ के किसी सदस्य के खिलाफ इस धारा को लागू किया गया है. पोलैंड में न्यायिक प्रणाली में ऐसे सुधार किए गए हैं जिन्हें यूरोपीय संघ कानून के राज्य के सिद्धांत के अनुकूल नहीं मानता.

ट्विटर पर अपने एक बयान में यूरोपीय आयोग ने कहा है कि दो साल तक रचनात्मक बातचीत के लिए प्रयासों के बावजूद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पोलैंड में कानून के उल्लंघन का गंभीर जोखिम है. 

आयोग का कहना है, "पोलैंड में न्यायिक सुदारों का मतलब है कि अब देश की न्यायपालिका सत्ताधारी बहुमत के राजनीतिक नियंत्रण में है. न्यायिक स्वतंत्रता न रहने की स्थिति में, ईयू कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं."

एके/एमजे (डीपीए, एएफपी)