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आरुषि के माता-पिता को उम्रकैद

२६ नवम्बर २०१३

आरुषि और हेमराज की हत्या के दोषी तलवार दंपति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है.

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तस्वीर: picture alliance/rtn - radio tele nord

गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार को दोहरे हत्याकांड के लिए उम्रकैद की सजा दी है. सजा का फैसला सुनाते ही कठघरे में खड़े तलवार दंपति रो पड़े. साढ़े पांच साल बाद सोमवार को अदालत ने तलवार दंपति को अपनी बेटी आरुषि तलवार और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया.

मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की फांसी की मांग की ठुकरा दी. जज ने मौत की सजा को खारिज करते हुए कहा, "यह दुलर्भतम में दुर्लभ केस नहीं बनता."

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने डॉक्टर राजेश तलवार को धारा 203 के तहत झूठी एफआईआर लिखवाकर जांच को गुमराह करने भी दोषी ठहराया.

कितनी-कितनी सजा

राजेश और नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद.

201 के तहत पांच साल की सजा (सबूत मिटाना).

राजेश तलवार को धारा 203 में एक साल की सजा (झूठी एफआईआर).

राजेश तलवार पर 17 हजार और नूपुर तलवार पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगा.

न्याय नहीं मिला: बचाव पक्ष

बचाव पक्ष की वकील रेबेका जॉन ने फैसले के बाद कहा कि तलवार दंपति के खिलाफ मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर बनाया गया है. जॉन के मुताबिक, "इस केस में संजीदगी से न्याय नहीं हो पाया है.''

फैसले के बाद कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीबीआई के वकील आरके सैनी ने कहा, "उम्रकैद न्यूनतम सजा है. हम फैसले से संतुष्ट हैं. इस मामले का अंत हो गया है."

वहीं बचाव पक्ष के एक और वकील तनवीर अहमद ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा, "वे (तलवार दंपति) आखिरी सांस तक अपनी बेटी के सम्मान को दोबारा बहाल करने के लिए लड़ते रहेंगे. और साथ ही उनके वकील भी." मई 2008 के इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड मामले में गवाहों के बयान घटनास्थल पर मिले सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष अदालत ने डॉक्टर दंपति को दोषी करार दिया. इस हत्याकांड में 90 गवाहों के बयान लिए गए और सभी ने माना कि परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि हत्या आरुषि के माता पिता ने ही की है.

Rajesh Talwar (2nd L) and his wife Nupur Talwar (2R) arrive at Dasna Prison in a police van in Ghaziabad, some 35 kms east of New Delhi, on November 25, 2013. An Indian court found a prosperous dentist couple guilty Novmeber 25 of slitting the throats of their teenage daughter and a servant in a murder trial that has obsessed India for five years. Rajesh and Nupur Talwar were convicted of killing Aarushi, 14, and 45-year-old Nepalese employee Hemraj Banjade supposedly using a dental scalpel at their home in an affluent New Delhi suburb in 2008. AFP PHOTO/Prakash SINGH (Photo credit should read PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images)
हाईकोर्ट जाएंगे तलवार दंपतितस्वीर: PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images

14 साल की आरुषि और उनके घरेलू नौकर हेमराज की 16 मई 2008 को दिल्ली से सटे नोएडा में तलवार दंपति के घर पर हत्या हुई. तलवार दंपति पर यह भी आरोप हैं उन्होंने घरेलू सहायक का काम करने वाले बेकसूर नेपाली युवाओं को अपराधी साबित करने की कोशिश की.

रिपोर्ट: आमिर अंसारी (पीटीआई, एएफपी,एपी)

संपादन: ओंकार सिंह जनोटी

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