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अयोध्याः तीन हिस्सों में बंटेगी जमीन

३० सितम्बर २०१०

अयोध्या में विवादित जमीन पर हाई कोर्ट का फैसला आया. जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. एक हिस्सा हिंदूओं को, जिसे राम का जन्मस्थान माना गया है. दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिलेगा.

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सब जगह कड़ी सुरक्षातस्वीर: UNI

न्यायाधीश एसयू खान, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा की खंडपीठ ने आज यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया. हिंदू पक्षकारों के वकील रवि शंकर प्रसाद ने अदालत के बाहर बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया गया है. दो जजों ने बहुमत के साथ विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला दिया है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का विरोध करते हुए मस्जिद के वजूद को नुकसान न पहुंचाने की मांग की थी. तीनों जजों की तरफ से सुनाए गए फैसले की समीक्षा हो रही है. रविशंकर ने बताया कि तीन महीनों के भीतर जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा.

इस बीच फैसला सुनाने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के बाहर इस वक्त हजारों लोग जमा हो गए हैं. हालांकि इनमें ज्यादा पत्रकार हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि दुनियाभर से आए हैं. इन पत्रकारों के लिए कैसरबाग इलाके में अदालत के बाहर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है.

हाई कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है. जब फैसला सुनाने के लिए अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो बाजार बंद होने लगे. अदालत में आनेजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सड़कों पर बैरिके़ड लगाए गए हैं. 21 नंबर अदालत में उस कमरे तक उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो मामले से जुड़े हैं. लेकिन इसके आसपास यानी कोर्ट नंबर 18, 19 और 20 में सुरक्षा बल तैनात हैं. बम निरोधी दस्ता भी अदालत परिसर में तैनात है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः वी कुमार