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सलमान को पांच साल की जेल

६ मई २०१५

"ये साबित हो चुका है कि गाड़ी आप ही चला रहे थे और आप शराब के नशे में थे." इन्हीं शब्दों के साथ अदालत ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई.

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तस्वीर: Getty Images/AFP/P. Paranjpe

पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही यह भी तय हो गया कि अब सलमान खान को जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.

इससे पहले बुधवार सुबह सत्र अदालत के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया. कठघरे में खड़े सलमान खान को फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप साबित हुए हैं. फैसला सुनते ही सलमान खान और उनके परिवार के आंसू छलक पड़े. अदालत ने दिल्ली के बीएमडब्ल्यू कांड को आधार बनाकर सलमान को दोषी करार दिया.

इसके बाद अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष में सजा की अवधि को लेकर बहस होने लगी. सलमान के वकील श्रीकांत शिवड़े ने अपने मुवक्किल सलमान खान द्वारा किये जा रहे मानवता के कामों का हवाला देते हुए सजा की अवधि कम से कम करने की मांग की. बचाव पक्ष ने सलमान खान की खराब सेहत का भी हवाला दिया. वहीं अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप घरात ने अदालत से कड़ी सजा देकर दूसरों के लिए एक नजीर पेश करने की मांग की.

दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:10 मिनट पर कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाते हुए बॉलीवुड स्टार को पांच साल जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोंका.

सुबह अदालत में यह साबित हो गया कि 28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे. इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर सोये लोगों पर अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी चढ़ा दी. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हुए. हादसे के वक्त सलमान खान का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना था. मुंबई के आरटीओ ऑफिस के दस्तावेजों को मुताबिक सलमान का ड्राइविंग लाइसेंस 2004 में बना.

आखिरी जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि हादसे के वक्त गाड़ी ड्राइवर अशोक सिंह चला रहे थे. अशोक सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि टायर फटने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई. लेकिन अभियोजन पक्ष ने ऐसे गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने कहा कि गाड़ी सलमान खान ही चला रहे थे और हादसे के बाद वो मौके से भाग गए, उन्होंने पुलिस को भी सूचित नहीं किया.

ओएसजे/आरआर (पीटीआई, एएफपी, रॉयटर्स)