लालू को राहत, नीतीश को फटकार
१ अप्रैल २०१०चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन और जस्टिस आरएम लोढा व बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "इस मामले में अपील दायर करने का बिहार सरकार को कोई अधिकार नहीं है."
यह फैसला लालू प्रसाद और उनकी पत्नी की तरफ से दी गई अपील को स्वीकार करते हुए दिया गया. साथ ही सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है जिसमें पटना हाई कोर्ट के उस कदम को चुनौती दी जिसके तहत राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया गया. लालू और उनकी पत्नी को सीबीआई की अदालत ने बरी किया था.
लालू और राबड़ी को बरी किए जाने को जब सीबीआई ने चुनौती नहीं दी तो राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज लोढ़ा ने कहा कि इस मामले में अपील दायर करने का अधिकार सिर्फ सीबीआई और केंद्र सरकार को है और कानून के तहत राज्य सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः उज्ज्वल भट्टाचार्य