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जाधव की सजा पर द हेग में सुनवाई पूरी

१५ मई २०१७

अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव के ऊपर तकरीर खत्म हुई. भारत ने मौत की सजा निलंबित करने की दलील दी तो पाकिस्तान ने भारत के दलीलों को निराधार करार दिया.

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Pakistan angeblicher indische Spion zum Tode verurteilt
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/A. Naveed

द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली एक दिन की सुनवाई में भारत ने आशंका जताई कि पाकिस्तान जासूसी के आरोप में कैद कुलभूषण जाधव को तुरंत मौत की सजा दे सकता है. जाधव को बचाने के लिए ही भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा है. अदालत में भारत का पक्ष रखते हुए विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दीपक मित्तल ने कहा, "जाधव को समुचित कानूनी मदद और कॉन्सुलर संपर्क का मौका नहीं मिला. नतीजा आने से पहले ही उन्हें मौत की सजा दिये जाने का फौरी खतरा है."

अदालत में भारत की पैरवी करते हुए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "जब तक यह अदालत अपील पर सुनवाई कर रही है तब तक मौत की सजा तामील नहीं की जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो ये वियना समझौते का उल्लंघन होगा."

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने बीते हफ्ते जाधव की सजा पर रोक लगाई थी. 18 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत में उलझे हैं. सोमवार को 90 मिनट तक भारतीय पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने का मौका दिया. इस्लामाबाद का पक्ष रखते हुए खावर कुरैशी ने कहा, "पाकिस्तान ने जाधव पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर भारत बिल्कुल खामोश है और कोई उत्तर नहीं दे रहा है. भारत अब तक यह बताने में नाकाम रहा है कि जाधव के पासपोर्ट में मुस्लिम नाम क्यों है."

पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजनीतिक इरादों से अंतरराष्ट्रीय अदालत में आया है. पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस बताता है. पाकिस्तान की सैन्य अदालत जाधव को मौत की सजा दे चुकी है. भारत इस सजा का विरोध कर रहा है. नई दिल्ली ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर जाधव को सजा दी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.

आपसी स्तर पर मामले के न सुलझने के बाद भारत ने द हेग की अदालत का दरवाजा खटखटाया. दिन भर चली सुनवाई के बाद सोमवार शाम अदालत की कार्रवाई खत्म हुई. जाधव पर अदालत कब फैसला लेगी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

ओएसजे/एमजे (पीटीआई)