काला हिरण शिकार मामले में सलमान फंसे
१४ जनवरी २०१५विज्ञापन
न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अभिनेता की अपील पर नए सिरे से सुनवाई करे.
न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय ने खंडपीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि सलमान को यदि विदेश जाना है तो वह इस सिलसिले में राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं तथा विदेश यात्रा पर रोक की वजह से होने वाली अपूरणीय क्षति का हवाला दे सकते हैं.
काला किरण शिकार मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. सलमान की अपील पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
एमजे/आईबी (वार्ता)